Please wait

आरजी कर मामला : केवल 12 मिनट तक बैठी कोर्ट, रुद्राक्ष की माला दिखाकर चीखा अभियुक्त

शनिवार को दोपहर 2:30 बजे सियालदह अदालत की तीसरी मंजिल के कक्ष संख्या 210 में जज अनिर्बाण दास ने सुनवाई शुरू की। अभियुक्त संजय राय को पेश किए जाने के बाद जज ने बताया कि सीबीआई की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर संजय दोषी साबित हुआ है।

18 Jan 2025

आरजी कर मामला :   केवल 12 मिनट तक बैठी कोर्ट, रुद्राक्ष की माला दिखाकर चीखा अभियुक्त

कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में अभियुक्त सिविक वॉलंटियर संजय राय को शनिवार को सियालदह अदालत ने दोषी ठहराया। सोमवार को उसकी सजा का ऐलान होगा। इस दौरान कोर्ट में केवल 12 मिनट तक बहस हुई। अदालत में रुद्राक्ष की माला दिखा कर आरोपित संजय ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि रुद्राक्ष की माला पहनकर मैं यह सब बिल्कुल नहीं करूंगा। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे सियालदह अदालत की तीसरी मंजिल के कक्ष संख्या 210 में जज अनिर्बाण दास ने सुनवाई शुरू की। अभियुक्त संजय राय को पेश किए जाने के बाद जज ने बताया कि सीबीआई की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर संजय दोषी साबित हुआ है।

जज ने बताया, "9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में संजय राय ने एक महिला डॉक्टर पर हमला किया, उनका गला दबाया और दुष्कर्म किया। इस मामले में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत आरोप तय किए गए थे। इन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है।"

--------

संजय की अदालत में प्रतिक्रिया:

फैसला सुनते ही संजय अदालत में जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, "मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है। इसे पहनकर मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूं? अगर मैंने कुछ किया होता तो माला टूटकर गिर जाती।"

--------

अभियोजन पक्ष की दलीलें:

सीबीआई ने अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों में बताया कि घटना के दिन संजय राय अस्पताल के सेमिनार हॉल में घूमता हुआ नजर आया था। सीसीटीवी फुटेज में उसे ब्लूटूथ हेडफोन पहने हुए देखा गया, लेकिन आधे घंटे बाद वह बिना हेडफोन के बाहर निकलता है। घटनास्थल से टूटे हुए हेडफोन बरामद किए गए। हालांकि, रुद्राक्ष की माला का जिक्र पहले कभी नहीं हुआ।

पीड़िता के परिवार की प्रतिक्रिया:

फैसला सुनकर पीड़िता के माता-पिता अदालत में फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने जज को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

जज अनिर्बाण दास ने कहा कि इस मामले में दोषी को 10 साल से लेकर उम्रकैद या फांसी तक की सजा दी जा सकती है। सजा का ऐलान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा।
 

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


RG Kar case: Court sat for only 12 minutes, accused screamed
शनिवार को दोपहर 2:30 बजे सियालदह अदालत की तीसरी मंजिल के कक्ष संख्या 210 में जज अनिर्बाण दास ने सुनवाई शुरू की। अभियुक्त संजय राय को पेश किए जाने के बाद जज ने





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News