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'अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं देंगे', शुभेंदु अधिकारी को अदालत से फटकार

अदालत ने 19 अगस्त तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के दीवानी मानहानि मुकदमे के संबंध में अलीपुर अदालत के 8वें न्यायाधीश ने यह आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी।

05 Aug 2025

 'अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान नहीं देंगे', शुभेंदु अधिकारी को अदालत से फटकार

कोलकाता की एक अदालत ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया है। अदालत ने 19 अगस्त तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के दीवानी मानहानि मुकदमे के संबंध में अलीपुर अदालत के 8वें न्यायाधीश ने यह आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को की जाएगी।

दीवानी न्यायाधीश ने सोमवार को एकपक्षीय आदेश में निर्देश दिया, ‘प्रतिवादी को आज से 19 अगस्त तक कोई भी मानहानिकारक बयान देने और/या प्रकाशित करने और/या प्रकाशित करवाने और/या मुद्रित करवाने और/या मौखिक या लिखित रूप से वादी के लिए कोई भी मानहानिकारक शब्द कहने से रोका जाता है।’ बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने 26 जुलाई को भाजपा कार्यालय में उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

जज ने अपने फैसले में क्या कहा
तृणमूल सांसद ने भाजपा नेता को उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की अपील की। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी के वकील की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का मानना है कि प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए उनका मामला बनता है। अदालत ने कहा कि तृणमूल सांसद और भाजपा नेता दोनों ही सार्वजनिक हस्ती हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि उनके बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है।

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