विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में पास होना बाकी है। जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
पटना। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक रोकने के लिए आज विधानसभा से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में पास होना बाकी है। जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ऐसे महत्वपूर्ण कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक स्वच्छ परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है।
विजय चौधरी ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों और असामाजिक लोगों को रोकने के लिए कठोर दंड देता है, क्योंकि यह समय की मांग है। मुझे पता चला है कि पिछले 16 दिनों में देशभर में ऐसे 48 मामले सामने आए हैं। बिहार पर भी असर पड़ा है। केंद्र का कानून जुलाई से प्रभावी हो गया है और बिहार ने भी अपना कानून बना लिया है। अगर परीक्षा प्रणाली में छेड़छाड़ करने वाले ऐसे तत्वों पर मामला दर्ज किया जाएगा तो विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है? यह दुखद है, बिहार की जनता सब देख रही है।
हालांकि विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, जिसके बाद स्पीकर को विपक्ष को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या वे सरकार की मदद करना चाहते हैं या अपने विधायकों को इतने महत्वपूर्ण विधेयक में संशोधन पेश करने से रोकना चाहते हैं। हालांकि, विपक्ष वॉकआउट करने से पहले नारेबाजी करता रहा।