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बिहार में रक्षाबंधन-तीज की छुट्टियां गायब, ईद-बकरीद पर दो दिन की छुट्टी

बिहार सरकार ने अब उर्दू स्कूलों में जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया है। बिहार के जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां अब जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहां शुक्रवार को मुसलमानों के लिए सरकारी साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया है।

28 Nov 2023

बिहार में रक्षाबंधन-तीज की छुट्टियां गायब, ईद-बकरीद पर दो दिन की छुट्टी

पटना। बिहार शिक्षा विभाग ने 2024 की छुट्टियों का वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। बिहार सरकार ने कई छुट्टियों को रद्द किया है। इसमें रक्षाबंधन और तीज सहित जिउतिया की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इस वर्ष तीज पर दो और जिउतिया पर एक दिन छुट्टी थी जबकि 2024 में ईद और बकरीद पर तीन-तीन दिन की छुट्टी रहेगी। इस वर्ष ईद और बकरीद की दो दिन की छुट्टी थी।

गर्मी की छुट्टियां 20 से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई हैं। इस बार विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी अन्य दिनों की तरह स्कूल आते रहेंगे। दिवाली में एक दिन और छठ में तीन दिन की छुट्टी रहेगी। होली पर दो दिन और दुर्गा पूजा पर तीन दिन की छुट्टी रहेगी। इस साल अवकाशों की संख्या 30 थी जबकि 2024 में छुट्टियों की संख्या 22 है। हालांकि, इस वर्ष की तरह 2024 में भी कुल 60 छुट्टियां रहेंगी।

बिहार सरकार ने अब उर्दू स्कूलों में जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया है। बिहार के जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां अब जुम्मा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहां शुक्रवार को मुसलमानों के लिए सरकारी साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया है।

कैलेंडर में बताया गया है कि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ छात्रों के लिए हैं, शिक्षकों के लिए नहीं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान अभिभावक-शिक्षक बैठकें, विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ''मानक अवकाश कैलेंडर'' का पालन करेंगे जो जल्द ही जारी किया जाएगा।

कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अवकाश तालिका जारी की जा रही है। अवकाश तालिका में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत तय बाध्यता का पालन हो और प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन का अध्यापन हो। साथ ही चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी छुट्टियां उन पर भी लागू होंगी।

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