Please wait

बंगाल में कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों का पंजीकरण रिन्यू नहीं करेगी बंगाल सरकार


राज्य परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि हाल ही में यातायात जुर्माने में 100 रुपये से 500 रुपये की बढ़ोतरी के बाद, वाहन मालिकों का एक वर्ग जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहा है। कुछ वाहनों, जिनमें अधिकतर वाणिज्यिक हैं, के मामले में बकाया राशि 50 हजार रुपये से भी अधिक हो गई है।

27 Nov 2023

बंगाल में कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों का पंजीकरण रिन्यू नहीं करेगी बंगाल सरकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में उन निजी या वाणिज्यिक वाहनों को नए प्रदूषण नवीनीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा जिनका राज्य सरकार का सड़क कर या यातायात जुर्माने से संबंधित किसी शुल्क का उन्होंने भुगतान नहीं किया है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में औपचारिक घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि जिन वाहनों का किसी भी सरकारी विभाग पर बकाया है, वे तब तक सड़कों पर नहीं चल सकेंगे, जब तक वे अपना बकाया नहीं चुका देते।

राज्य परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि हाल ही में यातायात जुर्माने में 100 रुपये से 500 रुपये की बढ़ोतरी के बाद, वाहन मालिकों का एक वर्ग जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहा है। कुछ वाहनों, जिनमें अधिकतर वाणिज्यिक हैं, के मामले में बकाया राशि 50 हजार रुपये से भी अधिक हो गई है।

राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के मामले में इस सख्त आदेश के मद्देनजर प्रदूषण नवीनीकरण प्रमाणपत्र के मामले को पिछले बकाया के भुगतान के साथ जोड़ दिया गया है।हालांकि, विभिन्न परिवहन ऑपरेटरों के संघों ने पहले ही इस संबंध में नए आदेश को वापस लेने के लिए राज्य परिवहन विभाग को एक पत्र भेजा है। उनके मुताबिक, किसी भी वाहन पर लगाए गए किसी भी प्रकार के जुर्माने के खिलाफ पहले लोक अदालत में जाने का प्रावधान था जो अब उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नवीकरण प्रमाणपत्रों को बकाये के साथ जोड़ने से उन पर काफी दबाव पड़ेगा और कई मामलों में कुछ मालिकों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अपने वाहनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि, राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी परिवहन ऑपरेटर संघों के प्रतिवाद पर चुप हैं।

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories







Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News