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राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ शोषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पीड़ित महिला ने राज्यपाल को "प्रतिरक्षा" प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने पश्चिम बंगाल 'राजभवन' की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। 

 

19 Jul 2024

राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ शोषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आपराधिक अभियोजन झेल रहे राज्यपालों को अब झटका लग सकता है जिनमे से एक हैं पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट मिलती है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक संविदा महिला कर्मचारी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। महिला ने राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

पीड़ित महिला ने राज्यपाल को "प्रतिरक्षा" प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिससे निटपने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल 'राजभवन' की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए। 

बता दें कि यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का अपवाद है और यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

 

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