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नगरपालिका नियुक्ति: ईडी ने 11 और शहरी निकायों को नोटिस जारी किया

हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन, हाल ही में शीर्ष अदालत ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा है और केंद्रीय एजेंसियों को मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। 

31 Aug 2023

नगरपालिका नियुक्ति: ईडी ने 11 और शहरी निकायों को नोटिस जारी किया

कोलकाता। दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में शहरी निकायों में नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में राज्य की 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजा है। नोटिस में केंद्रीय एजेंसी ने 2014 से अब तक इन 11 नगर पालिकाओं में हुई भर्तियों का ब्योरा मांगा है। ये 11 नगर पालिकाएं उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया के तीन जिलों में फैली हुई हैं।
बुधवार को, ईडी, जो मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समानांतर जांच कर रहा है, ने दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर नगर पालिका को नोटिस भेजकर 2016 में कुछ भर्तियों पर स्पष्टीकरण मांगा था।
पर्यवेक्षकों के अनुसार, इसके ठीक एक दिन बाद 11 अन्य नगर पालिकाओं को नोटिस भेजना स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय एजेंसियां नगर पालिकाओं के भर्ती घोटाले में अपनी जांच की गति तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट में निर्देश दिया है कि नगर पालिकाओं की नियुक्ति में हुई धांधली की जांच की निगरानी खुद कोर्ट करेगा।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले में जांच की गति तेज करने और कथित घोटाले के पीछे के सरगनाओं को पकड़ने का भी निर्देश दिया। मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच का मूल आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया था।बाद में यह मामला न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में भेजा गया, जिन्होंने पहले के आदेश को बरकरार रखा था।
हालांकि, राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन, हाल ही में शीर्ष अदालत ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों को बरकरार रखा है और केंद्रीय एजेंसियों को मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। 

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