पश्चिम बंगाल में गाय तस्करी मामले के आरोपी और टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को शुक्रवार को फिर राहत नहीं मिली. आसनसोल कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी तक जेल हिरासत का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल। बंगाल गाय तस्करी के मामले में टीएमसी के हैवीवेट नेता अनुब्रत मंडल को शुक्रवार को फिर राहत नहीं मिली। उन्हें आसनसोल कोर्ट ने फिर 14 दिनों तक जेल हिरासत में रहने का आदेश दिया है। फिलहाल अनुब्रत मंडल को जेल में ही रहना होगा।
बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। वहां उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल के वकील ने जमानत के लिए अर्जी नहीं दी थी। करीब दस मिनट में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी तक जेल में रखने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मीडिया ने उनसे अदालत में प्रवेश से पहले और बार के दौरान कई बार पार्टी की स्थिति के बारे में सवाल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
बीते दिनों जब उनसे ‘जेलमुक्ति’ के बारे में पूछा गया तो अनुब्रत मंडल ने कहा था, “क्या कोई जीवन भर जेल में रहता है? एक दिन यह फिर से होगा।” साथ ही वह पंचायत चुनाव में तृणमूल की जीत को लेकर आशान्वित थे, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने कुछ नहीं कहा।
14 दिन जेल में रहने के बाद अनुब्रत मंडल को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अनुब्रत मंडल को 19 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था।