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गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बंगालियों को लेकर दिये बयान के बाद विवादों में घिरे भाजपा नेता और अभिनेता परेश रावल को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गयी. कोर्ट ने उनके खिलाफ केस खारिज करने का आदेश दिया।
अभिनेता और भाजपा नेता परेश रावल को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गयी। बंगालियों को लेकर उनके दिये गये बयान को लेकर उनके खिलाफ कोलकाता पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की थी। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थिति नोटिस भेजा गया था।
‘हेरा फेरी’ के लिए प्रसिद्ध अभिनेता ने पहली उपस्थिति से परहेज किया था। इस बार उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तलतला थाने की पेशी के नोटिस को चुनौती दी थी। उसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मंथा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने ट्वीट कर माफी मांगी थी। कोर्ट ने इस मामले को आज खारिज कर दिया और परेश रावल के खिलाफ सभी जांच पर रोक लगा दी।
पिछली सुनवाई में थाने में शिकायत करने वाले सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम के वकील ने जानना चाहा कि क्या पूरी घटना पर गौर करने के बाद इस शिकायत को जिंदा रखना जरूरी है। इस दिन, वकीलों ने कहा कि अदालत को वह करना चाहिए जो वह इस संबंध में सबसे अच्छा समझे। उसके बाद कोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया और परेश रावल के खिलाफ सभी जांचों को रोकने का आदेश दिया।