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बुधवार को केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस को पत्र भेजकर हिंसा की घटनाओं से संबंधित प्राथमिकी की प्रति और जांच संबंधी दस्तावेजों को केंद्रीय एजेंसी को सुपुर्द करने को कहा है।
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राज्य पुलिस से रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और राज्य के अन्य हिस्सों में हुए दंगों से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। बुधवार को केंद्रीय एजेंसी ने राज्य पुलिस को पत्र भेजकर हिंसा की घटनाओं से संबंधित प्राथमिकी की प्रति और जांच संबंधी दस्तावेजों को केंद्रीय एजेंसी को सुपुर्द करने को कहा है।
एनआईए सूत्रों ने बताया है कि चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट और हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट को अलग-अलग पत्र भेजकर सारे दस्तावेज मांगे गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने घटना की जांच आईडी को सौंपी थी। इसलिए पत्र की प्रति सीआईडी के एडीजी रैंक के अधिकारी को भी भेजी गई है जो आपराधिक जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
गत 27 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने घटना की एनआईए जांच का आदेश दिया था और 10 दिनों के भीतर सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा था। बुधवार को भेजे पत्र में एनआईए ने कहा है कि पुलिस जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध कराए ताकि एनआईए जांच शुरू कर सके।
इधर, राज्य सचिवालय सूत्रों ने बताया है कि एनआईए को दस्तावेज सौंपने के बजाय राज्य सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना चुकी है।
उल्लेखनीय है कि रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और दालखोला में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दंगों के दौरान का जो वीडियो कोर्ट में पेश किया गया था उसमें पुलिस या तो निष्क्रिय नजर आ रही थी या शोभायात्रा में शामिल लोगों पर पथराव करती दिख रही थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच का आदेश दिया था।