उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद एसआईटी के अधिकारियों को परेशान किया गया तो पुलिस के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे।
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्यों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि सीट के किसी भी सदस्य को राज्य पुलिस किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी। न केवल राज्य पुलिस बल्कि राज्य की कोई भी एजेंसी परेशान नहीं कर सकती।
राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में बताना होगा। इसके अलावा मामले की जांच में धीमी गति को लेकर पिछले 19 सितंबर को न्यायाधीश ने एसआईटी के प्रमुख को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। उसी के मुताबिक आईपीएस अश्विनी सेंनवी कोर्ट में हाजिर हुए थे। न्यायाधीश ने पूछा कि जांच की गति इतनी धीमी क्यों है? क्या कोई समस्या है? इसके जवाब में अश्विनी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए कुंतल घोष ने जो बेबुनियाद आरोप लगाया है उसी मामले में पुलिस लगातार सीट अधिकारियों को बुलाकर परेशान कर रही है।
इस पर न्यायाधीश ने कहा कि राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस की दक्षता पर कोई सवाल नहीं है लेकिन जिस मामले में हाई कोर्ट आदेश दे चुका है और कोई एजेंसी जांच कर रही है उसमें घुसने का प्रयास मत करें। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद एसआईटी के अधिकारियों को परेशान किया गया तो पुलिस के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे।