नियमों के अनुसार अवैध पटाखा को जब्त किया जाना चाहिए
कोलकाता। पूर्वी मिदनापुर के एगरा में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। आज नवान्न ने पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को छह सूत्री निर्देश जारी किए। नवान्न ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी अवैध पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए वैकल्पिक रोजगार सृजित करने की भी बात कही है.अनियमित पटाखा कारखानों की तलाशी ली जाए और उन्हें बंद किया जाए। नियमों के अनुसार अवैध पटाखा को जब्त किया जाना चाहिए।
नवान्न ने यह भी बताया कि जब्त किए गए पटाखा को कैसे डिस्पोज करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब्त शर्त को अदालत के आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। यदि बड़ी मात्रा में दाँव वसूल किया जाता है, तो यदि आवश्यक हो तो इसे थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट किया जाना चाहिए। नवान्न ने यह भी निर्देश दिया कि स्थानीय थानेदार यह सुनिश्चित करें कि अवैध पटाखा बनाने वाले दोबारा ऐसा न करें। एगरा मामले में देखा गया कि मुख्य आरोपी भानु बाग पटाखा की फैक्ट्री चलाता था. उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। छूटने के बाद उसने फिर से पटाखा का धंधा शुरू कर दिया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नवान्न ने स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस थाना को यह देखना चाहिए कि अवैध पटाखा लगाने वाले फिर से ऐसा न करें।
स्थानीय निवासियों का एक वर्ग ऐसी पटाखा फैक्ट्रियों में मजदूर के रूप में काम करता है। अगर रातों-रात फैक्ट्री बंद कर दी गई तो उनकी रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए नवान्न ने निर्देश दिए कि जरूरत पडऩे पर स्थानीय प्रशासन की मदद से मजदूरों को अन्यत्र बसाया जाए। ताकि वे अवैध पटाखा की फैक्ट्रियों में काम किए बिना स्वस्थ जीवन जी सकें। सबसे बढ़कर नवान्न ने पुलिस प्रशासन को आम लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है।