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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अरियादहा के 'आतंक' कहे जाने वाले जयंत सिंह को सशर्त जमानत दे दी
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अरियादहा क्षेत्र में स्थानीय 'आतंक' के रूप में कुख्यात जयंत सिंह को सशर्त ज़मानत दे दी है। न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी ने संगठित अपराध के मामलों से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत ज़मानत मंजूर की। हालाँकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, सिंह को तुरंत हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वह एक अन्य लंबित मामले में अभी भी जेल में बंद है। जयंत सिंह पर विभिन्न मामलों में कई आरोप हैं, जिनमें मुख्य रूप से मारपीट और अन्य गंभीर शिकायतें शामिल हैं।
आज दी गई सशर्त ज़मानत इनमें से केवल एक विशिष्ट मामले से संबंधित है। अदालत द्वारा लगाई गई सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में सिंह के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, अदालत ने सिंह को उस मामले की जाँच में पूरी तरह से सहयोग करने का स्पष्ट निर्देश दिया है जिसके लिए उन्हें ज़मानत मिली है। उन्हें मामले से संबंधित गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने या उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास करने से भी सख्त मना किया गया है।
बेलघरिया थाना क्षेत्र के अरियादहा केदारनाथ सिंह रोड इलाके में एक चौंकाने वाली घटना के बाद जयंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह और उसके साथियों पर देर रात नशे में धुत होकर एक माँ और दो युवकों पर गंभीर हमला करने का आरोप था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, कई परेशान करने वाले आरोप और वीडियो सामने आए, जिनमें सिंह और उनके गिरोह द्वारा तलतला स्पोर्टिंग क्लब में एक व्यक्ति की कथित तौर पर "तालिबानी शैली" में पिटाई करते हुए दिखाया गया था।