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विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की विस सदस्यता रद्द की, निर्वाचन आयोग को भेजी रिक्त सीट की सूचना

जानकारी हो कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। एक हेट स्पीच मामले में विशेष काेर्ट ने शनिवार को उन्हें गुनहागार माना और दो वर्ष की सजा सुनाई है। किसी भी मामले में दाे साल या उससे अधिक की सजा हाेने पर विधानसभा की सदस्यता जाने का कानूनी प्रावधान है।

01 Jun 2025

विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की विस सदस्यता रद्द की, निर्वाचन आयोग को भेजी रिक्त सीट की सूचना

लखनऊ। रविवार को अवकाश के बावजूद विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने काेर्ट से दाे साल की सजा पाने वाले अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। सचिवालय ने निर्वाचन आयोग को मऊ विधानसभा सीट रिक्त होने की भी सूचना भेज दी है।

जानकारी हो कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। एक हेट स्पीच मामले में विशेष काेर्ट ने शनिवार को उन्हें गुनहागार माना और दो वर्ष की सजा सुनाई है। किसी भी मामले में दाे साल या उससे अधिक की सजा हाेने पर विधानसभा की सदस्यता जाने का कानूनी प्रावधान है। अब्बास काे सजा सुनाने के बाद से ही उनकी विधायकी जाने के कयास लगाये जा रहे थे। रविवार को विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। निर्वाचन आयोग को सूचना भेज दी है। अब चुनाव आयाेग ही कोई बड़ा निर्णय लेगा है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके साथ ही मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी इस सीट से विधायक रह चुके थे। अब्बास पर विधानसभा चुनाव के दाैरान एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण में धमकी देेते हुए अपनी सरकार आने पर देख लेने की बात कही थी। इस मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी। अब काेर्ट ने उन्हें दाे साल की सजा सुनाई गई है।

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