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बंगाल चुनाव 26 : बिना बाउंड्री वाले मतदान केंद्रों पर बांस की घेराबंदी का निर्देश

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने कई ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की है जो स्कूल भवनों में स्थित हैं और जिनके चारों ओर कोई समुचित बाउंड्री वॉल नहीं है। इससे वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की निगरानी से बचकर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है।

16 Apr 2026

बंगाल चुनाव 26 : बिना बाउंड्री वाले मतदान केंद्रों पर बांस की घेराबंदी का निर्देश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने ऐसे मतदान केंद्रों के चारों ओर अस्थायी बांस की घेराबंदी करने को कहा है, जहां पक्की चारदीवारी मौजूद नहीं है, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकी जा सके।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान आयोग के प्रतिनिधियों ने कई ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की है जो स्कूल भवनों में स्थित हैं और जिनके चारों ओर कोई समुचित बाउंड्री वॉल नहीं है। इससे वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की निगरानी से बचकर बाहरी लोगों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है।

सूत्र ने बताया कि कुछ मतदान केंद्र दूरदराज के वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां चारों ओर घने जंगल या झाड़ियां हैं। ऐसे इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इन मतदान केंद्रों के चारों ओर बांस की घेराबंदी करने का निर्णय लिया है। साथ ही, इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि कोई व्यक्ति घेराबंदी पार कर अंदर प्रवेश न कर सके।

चुनाव आयोग ने इस बार बूथ लेवल अधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें मतदाताओं के घर-घर जाकर वोटिंग स्लिप वितरित करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया था। आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में यह कार्य किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नहीं सौंपा जाएगा।

पहले चरण के मतदान से पहले आयोग ने सेक्टर अधिकारियों, प्रिसाइडिंग अधिकारियों और अन्य चुनाव कर्मियों को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उनके एजेंट से किसी प्रकार की सहायता न लें।

इसके अलावा, चुनाव अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए भोजन, पानी या अन्य किसी वस्तु को स्वीकार न करें। उन्हें केवल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं पर ही निर्भर रहने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को की जाएगी।

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