Please wait

दार्जिलिंग एसआई हत्या मामले में  बिमल गुरुंग को मिली जमानत

उन्होंने कहा, इस घटना में उन पर हत्या और शस्त्र अधिनियम की धारायें लगाई गई हैं

31 Jan 2025

दार्जिलिंग एसआई हत्या मामले में  बिमल गुरुंग को मिली जमानत

दार्जिलिंग। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। 2017 में गोरखालैंड आंदोलन के दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों की गोलीबारी में दार्जिलिंग सदर थाने के एसआई अमिताभ मलिक की मौत हो गयी थी। इस मामले में बिमल मुख्य आरोपित थे।
कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कांत की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले में बिमल को जमानत दे दी। गौरतलब है कि 2017 में दार्जिलिंग में अशांति के दौरान मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग की तलाश में 13 अक्टूबर को दार्जिलिंग के सिरुबारी जंगल में एक ऑपरेशन के दौरान एसआई अमिताभ मलिक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना का मुख्य आरोपित बिमल गुरुंग थे। घटना की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को दी गई।
इस संदर्भ में सरकारी वकील अदिति शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि गुरुंग के खिलाफ कुछ मामले अभी भी लंबित हैं और कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा, इस घटना में उन पर हत्या और शस्त्र अधिनियम की धारायें लगाई गई हैं।
 

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


दार्जिलिंग एसआई हत्या मामले में  बिमल गुरुंग को मिली जमानत
उन्होंने कहा, इस घटना में उन पर हत्या और शस्त्र अधिनियम की धारायें लगाई गई हैं





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News