Please wait
select city
notifications
Live Tv
Search
भवानीपुर चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली ममता की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने मतदान सामग्री सुरक्षित रखने का दिया निर्देश Sudhir wins historic वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, महज 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए Sudhir wins historic अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रेड रोड में भव्य आयोजन, पीएम मोदी बोले - योग मानव चेतना से जुड़ने का जरिया Sudhir wins historic झारखंड राज्यसभा चुनाव: झामुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय परिमल नथवानी विजयी Sudhir wins historic फलता हिंसा पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, बोले- कोई कानून हाथ में न ले, हमलावरों की संपत्ति भी होगी जब्त Sudhir wins historic वरिष्ठ तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार Sudhir wins historic फुटपाथ पर मुड़ी-घुघनी खाते दिखे मंत्री शंकर घोष Sudhir wins historic पारसी फायर टेम्पल से हटेगा अवैध कब्जा Sudhir wins historic ममता बनर्जी को एक और झटका, पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी Sudhir wins historic असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सीधे आधार नहीं : डॉ. हिमंत बिस्व सरमा Sudhir wins historic

एसएससी की नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी चुनौती

इसके बदले शिक्षण अनुभव और लेक्चर डेमो के लिए 10-10 अंक जोड़े गए हैं

08 Jul 2025

एसएससी की नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। नियुक्ति की संशोधित अधिसूचना और सिंगल बेंच द्वारा 'चिह्नित अयोग्य' अभ्यर्थियों को बाहर रखने के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने अब कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है।
मामले के अनुसार, हाल ही में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर एसएससी को आदेश दिया था कि अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरी तरह से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। यदि उन्होंने आवेदन कर भी दिया है तो उन्हें तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही आयोग को नई नियुक्ति अधिसूचना जारी करने का निर्देश भी दिया गया था।
इसी अधिसूचना को चुनौती देते हुए अब कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि एक ऐसी प्रक्रिया, जिसे पहले ही अवैध माना गया है, उसमें शिक्षक के अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 अंक और 'लेक्चर डेमो' के लिए 10 अंक देना न्यायसंगत नहीं है। इससे कई योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। साथ ही, आयुसीमा को लेकर भी अधिसूचना में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस पर सिंगल बेंच ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के लगभग 26 हजार शिक्षक और शिक्षाकर्मी बर्खास्त हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत आयोग ने मई के अंत में नई अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसे लेकर लगातार आपत्तियां उठ रही हैं।
इससे पहले लुबाना परवीन नामक अभ्यर्थी ने भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि 44 हजार पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई अधिसूचना में आयुसीमा और अनुभव से जुड़ी शर्तों के जरिए नियमों का उल्लंघन किया गया है।
पुरानी अधिसूचना में लिखित परीक्षा के लिए 55 अंक, शैक्षणिक योग्यता के लिए 35 अंक और इंटरव्यू के लिए 10 अंक निर्धारित थे। जबकि नई अधिसूचना में लिखित परीक्षा के अंक बढ़ाकर 60 कर दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक घटाकर 10 कर दिए गए हैं। इसके बदले शिक्षण अनुभव और लेक्चर डेमो के लिए 10-10 अंक जोड़े गए हैं।
 

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी चुनौती
इसके बदले शिक्षण अनुभव और लेक्चर डेमो के लिए 10-10 अंक जोड़े गए हैं





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News