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सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर के साथ विवादित पोस्ट, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया

गुरुवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस संबंध में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

05 Sep 2024

सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर के साथ विवादित पोस्ट, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया

कोलकाता। आरजी कर मामले में एक महिला चिकित्सक की तस्वीर का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने का आरोप सामने आया है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं।

गुरुवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस संबंध में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर की गई विवादित पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, "ऐसे बयान समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होने चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया था। अदालत के आदेश पर अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस घटना पर जल्द न्याय की मांग करते हुए राज्यभर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
 

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गुरुवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस संबंध में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश क





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