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चुनाव 26 : मतदान से दो दिन पहले बाइक चलाने पर सख्त पाबंदियां

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपात स्थिति, जैसे चिकित्सा कार्य, पारिवारिक आवश्यकताएं या बच्चों को विद्यालय ले जाने और वापस लाने के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा ऐप आधारित यात्रा सेवाओं पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।

21 Apr 2026

चुनाव 26 : मतदान से दो दिन पहले बाइक चलाने पर सख्त पाबंदियां

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान से दो दिन पहले से बाइक चलाने को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आयोग ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि मतदान से पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक बाइक चलाने पर रोक रहेगी। मतदान के दिन भी बाइक उपयोग के लिए कई नियमों का पालन करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपात स्थिति, जैसे चिकित्सा कार्य, पारिवारिक आवश्यकताएं या बच्चों को विद्यालय ले जाने और वापस लाने के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा ऐप आधारित यात्रा सेवाओं पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।

यदि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध से छूट चाहता है, तो उसे स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि इन प्रतिबंधों का व्यापक प्रचार समाचार पत्रों, दूरदर्शन चैनलों और समाज माध्यमों पर किया जाए। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल, गुरुवार को 152 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसके लिए संबंधित इलाकों में सोमवार से ही बाइक संबंधी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा, जिसके लिए 27 अप्रैल से प्रतिबंध प्रभावी होंगे।

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