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जांच के दौरान सिन्हा का नाम तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष से जुड़े वित्तीय लेन-देन में सामने आया
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य के राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वस्त्र मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ स्कूल भर्ती घोटाले में अभियोजन की मंजूरी दे दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से जुड़ा है।
राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के आधार पर राज्यपाल ने धनशोधन के आरोप में मंत्री सिन्हा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह आरोपपत्र प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले से संबंधित है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बोलपुर से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस) के विधायक चंद्रनाथ सिन्हा के दो बैंक खातों में 1.5 करोड़ रुपये पाए हैं, जिनके बारे में मंत्री विस्तृत जानकारी देने में नाकाम रहे। इससे पहले इसी घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
जांच के दौरान सिन्हा का नाम तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष से जुड़े वित्तीय लेन-देन में सामने आया। हालांकि, ईडी ने उन्हें दो बार पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
इस मामले में मंत्री सिन्हा ने कहा कि उन्हें अपने खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल होने की जानकारी नहीं है।