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अभिषेक बनर्जी से जुड़े अवैध निर्माणों पर केएमसी ने मांगी रिपोर्ट, पांच दिन में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश

सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन संबंधित संपत्तियों में चिन्हित अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने को लेकर अगला निर्णय ले सकता है

11 Jun 2026

अभिषेक बनर्जी से जुड़े अवैध निर्माणों पर केएमसी ने मांगी रिपोर्ट, पांच दिन में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश

कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी संपत्तियों में कथित अवैध निर्माणों को लेकर भवन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति पर पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, केएमसी के प्रशासक एवं आयुक्त ने भवन विभाग और मूल्यांकन विभाग से यह जानकारी मांगी है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और ध्वस्तीकरण प्रक्रिया किस चरण में है। बताया गया है कि इस संबंध में राज्य के नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग की ओर से भी आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, कोलकाता नगर निगम भवन अधिनियम की धारा 400 (1) के तहत 17 से 21 संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए थे। नगर निगम आयुक्त ने इन नोटिसों के अनुपालन और भवन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है।
सूत्रों का दावा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन संबंधित संपत्तियों में चिन्हित अवैध हिस्सों को ध्वस्त करने को लेकर अगला निर्णय ले सकता है। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले ही नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दे चुका है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि किसी संपत्ति में अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। इसी आदेश के अनुपालन को लेकर पिछले सप्ताह नगर निगम आयुक्त ने भवन और मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी तथा मामले की अंतिम स्थिति पर शीघ्र रिपोर्ट मांगी थी।
नगर निगम सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। हाल ही में कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को कथित अवैध निर्माणों के संबंध में ध्वस्तीकरण नोटिस भी जारी किया था।
 

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