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कोलकाता के रूफटॉप रेस्तरां को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह तक संचालन से रोक दिया

कोलकाता के रूफटॉप रेस्तरां को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह तक संचालन से रोक दिया

06 May 2025

कोलकाता के रूफटॉप रेस्तरां को हाईकोर्ट ने दो सप्ताह तक संचालन से रोक दिया

आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विचाराधीन रूफटॉप रेस्तराँ (83 रेस्तराँ की सूची जारी) के संचालन को तत्काल 2 सप्ताह के लिए रोकने तथा शहर भर में रूफटॉप रेस्तराँ में चल रहे किसी भी निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया है। ऐसा कोलकाता नगर निगम (केएमसी) द्वारा लगाए गए अवैध निर्माण के आरोपों के बाद किया गया है। न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने आज सुबह 11:30 बजे हुई सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। सुनवाई लगभग 90 मिनट तक चली।

यह मामला रूफटॉप रेस्तराँ मालिकों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति को बिना किसी सूचना के ध्वस्त कर दिया गया था। रेस्तराँ ने तर्क दिया कि वे बिना किसी हाल के निर्माण के वर्षों से काम कर रहे थे तथा उन्होंने अपने मामले के समर्थन में न्यायालय में वैध खाद्य सुरक्षा, अग्नि तथा व्यवसाय लाइसेंस प्रस्तुत किए।

हालांकि, केएमसी ने आरोप लगाया कि इनमें से कई प्रतिष्ठानों ने छतों पर अनधिकृत निर्माण करके स्वीकृत भवन योजनाओं का उल्लंघन किया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति कंठ ने गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया, "सभी चल रहे निर्माण को तत्काल रोकें, जिसमें सभी संचालन को जब्त करना शामिल है।न्यायालय ने केएमसी को प्रत्येक रेस्तराँ परिसर, उनके लाइसेंस और भौतिक संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने केएमसी को वास्तविक रूप से अत्यावश्यक परिस्थितियों में कार्रवाई करने की भी अनुमति दी है, बशर्ते कि यह उचित कानूनी मार्गदर्शन के तहत किया जाए। इस बीच, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इन प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आदेश की तिथि से दो सप्ताह की अवधि तक कोई भी संचालन न किया जाए।

जब ​​रेस्तराँ के प्रतिनिधियों ने व्यवसायिक घाटे का हवाला देते हुए पुनर्विचार के लिए अनुरोध किया, तो न्यायाधीश ने अपना रुख बनाए रखते हुए कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें सलाह दी कि यदि वे असंतुष्ट हैं तो आदेश के विरुद्ध अपील करें। ताज़ा टीवी से बात करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय रेस्तराँ संघ (एनआरएआई) और अन्य रेस्तराँ निकायों के प्रतिनिधियों ने फैसले पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और तुरंत अपील दायर करने के अपने इरादे की पुष्टि की।

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