Please wait
वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, महज 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए Sudhir wins historic अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रेड रोड में भव्य आयोजन, पीएम मोदी बोले - योग मानव चेतना से जुड़ने का जरिया Sudhir wins historic झारखंड राज्यसभा चुनाव: झामुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय परिमल नथवानी विजयी Sudhir wins historic फलता हिंसा पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, बोले- कोई कानून हाथ में न ले, हमलावरों की संपत्ति भी होगी जब्त Sudhir wins historic वरिष्ठ तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार Sudhir wins historic फुटपाथ पर मुड़ी-घुघनी खाते दिखे मंत्री शंकर घोष Sudhir wins historic पारसी फायर टेम्पल से हटेगा अवैध कब्जा Sudhir wins historic ममता बनर्जी को एक और झटका, पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी Sudhir wins historic असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सीधे आधार नहीं : डॉ. हिमंत बिस्व सरमा Sudhir wins historic असम के जोरहाट में वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पांच जवान बलिदान Sudhir wins historic

फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

09 Jun 2026

फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना। फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार महूआर के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी। इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्ड की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गयी थी।

शनिवार को खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर आयी थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके वकील अरविंद कुमार महूआर ने बताया था कि शनिवार को कोर्ट 1:30 बजे बंद हो गया, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं कर पाए। इसके बाद सोमवार को खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

दो जून की रात पटना के चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक पर हमला कराने और फायरिंग करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी की जांच की थी, जिसमें खान सर के गार्ड की पिटाई होते और बैनर पोस्टर फाड़ते लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की थी। सीसीटीवी में कोई भी फायरिंग करते नहीं दिखा था।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खान सर के ही गार्ड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में गार्ड ने कबूल किया कि उसने खान सर के कहने पर गोली चलायी। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories


फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर
फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्





Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News