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आरजी कर के आसपास के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा, जमावड़ों पर रोक

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत लागू किया गया है।

16 Oct 2024

आरजी कर के आसपास के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा, जमावड़ों पर रोक

कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास जमावड़ों पर प्रतिबंध की समय सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय संभावित अशांति को देखते हुए लिया गया है। पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा द्वारा मंगलवार देर रात को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। नए आदेश के अनुसार, 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत लागू किया गया है। पुलिस ने विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जहां यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इनमें श्यामपुकुर, उल्टाडांगा और टाला थाने के अंतर्गत आने वाली कई सड़कें शामिल हैं, जैसे बेलगाछिया रोड, जेके मित्रा रोड क्रॉसिंग और श्यामबाजार फाइव प्वाइंट क्रासिंग।

उल्लेखनीय है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के खिलाफ गत 14 अगस्त की रात महिलाओं के "रात पर कब्ज़ा" कार्यक्रम के दौरान इस क्षेत्र में भारी हिंसा हुई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगा था। हालांकि बाद में पुलिस ने हमले में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। घटना के बाद से ही पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अवैध जमावड़ों को रोकने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

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यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के तहत लागू किया गया है।





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