संदीप घोष, अभिजीत मंडल को मिली जमानत
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सियालदह कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, सीबीआई ने आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. दरअसल, कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए संदीप घोष और एक अन्य गिरफ्तार आरोपी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी है. मंडल कोलकाता पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिन्हें सीबीआई ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. लेकिन सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी उनके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल न करने के बाद अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है.
बता दें कि एक महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल से बरामद किया गया था. आरोप है कि युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना में सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरजी टैक्स के तत्कालीन निदेशक संदीप घोष की भूमिका को लेकर शुरू से ही विभिन्न हलकों में कई सवाल उठे थे.
इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप घोष से लगातार पूछताछ की. फिर सीबीआई ने उनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. बाद में संदीप घोष को रेप-हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. रेप-हत्या मामले में आखिरकार संदीप को जमानत मिल गई है. दुष्कर्म-हत्या मामले में ताला थाने के तत्कालीन ओसी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया था. उनको भी जमानत भी मिल गई.