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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील की चेतावनी- मेला प्राधिकरण तत्काल वापस ले नोटिस, नहीं तो होगा सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का जिम्मेदार

उनके उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने मंगलवार देर रात नोटिस का जवाब भेजा। इसमें चेतावनी दी गई है कि शिविर में चस्पा की गई नोटिस को तत्काल वापस नहीं लिया तो प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के अवमानना का जिम्मेदार होगा। यह जानकारी स्वामी के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगी सरकार ने दी।

21 Jan 2026

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील की चेतावनी- मेला प्राधिकरण तत्काल वापस ले नोटिस, नहीं तो होगा सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का जिम्मेदार

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच शुरू विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने मंगलवार देर रात नोटिस का जवाब भेजा। इसमें चेतावनी दी गई है कि शिविर में चस्पा की गई नोटिस को तत्काल वापस नहीं लिया तो प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय के अवमानना का जिम्मेदार होगा। यह जानकारी स्वामी के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगी सरकार ने दी।

उन्होंने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को 19 नवंबर को दी गई नोटिस का जवाब मेल आईडी पर भेजा है। इसमें कहा गया है कि मेला प्राधिकरण 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया तो उच्चतम न्यायालय के अवमानना का जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की आमजनमानस के बीच में छवि धूमिल धूमिल करने का काम किया है। इसलिए उच्चतम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा भी दाखिल किया जाएगा।
 

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील की चेतावनी- मेला प्राधिकरण
उनके उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने मंगलवार देर रात नोटिस का जवाब भेजा। इसमें चेतावनी दी गई है कि शिविर में चस्पा की गई नोटिस को तत्काल वापस नहीं लिया तो प्राधि





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