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त्रिपुरा की अदालत ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब, 22 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

यदि वे अदालत में पेश होते हैं तो मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी

11 Jun 2026

त्रिपुरा की अदालत ने अभिषेक बनर्जी को किया तलब, 22 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को त्रिपुरा के खोवाई जिला न्यायालय ने 2021 के एक मामले में अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उन्हें 22 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है।
यह मामला वर्ष 2021 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज की गई एक शिकायत और उससे जुड़ी कथित राजनीतिक घटनाओं से संबंधित बताया जा रहा है। मामले की जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को तलब करने की प्रक्रिया शुरू की है।
सूत्रों के अनुसार, समन की सामान्य प्रक्रिया के तहत तामील नहीं हो पाने के कारण खोवाई जिला अदालत ने विशेष कानूनी व्यवस्था अपनाने का निर्देश दिया था। अदालत ने आदेश दिया कि यदि सामान्य माध्यम से नोटिस नहीं पहुंचाया जा सके, तो न्यायालय द्वारा नियुक्त बेलिफ की सहायता से समन की तामील सुनिश्चित की जाए।
खोवाई अदालत के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोर्ट से जुड़े एक बेलिफ को समन तामील कराने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए कोलकाता पुलिस को भी सूचित किया गया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
बुधवार दोपहर बेलिफ, कोलकाता के कालीघाट थाना पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उस पते पर पहुंचे, जो अभिषेक बनर्जी से जुड़ा बताया जाता है। यह पता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के रूप में भी जाना जाता है और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संबंधित माना जाता है।
सूत्रों के अनुसार, बेलिफ ने पहले समन सीधे अभिषेक बनर्जी को सौंपने का प्रयास किया। अदालत के निर्देश के अनुसार यदि प्रत्यक्ष रूप से समन नहीं दिया जा सके तो नोटिस को संबंधित पते पर चस्पा कर उसकी कानूनी पुष्टि करने की भी तैयारी थी।
हालांकि, आवास पर मौजूद एक स्टाफ सदस्य ने समन से जुड़े दस्तावेज स्वीकार कर लिए। इसके बाद समन की तामील की प्रक्रिया पूरी मानी गई। अब इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 22 जून को होगी। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को उसी दिन उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यदि वे अदालत में पेश होते हैं तो मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।
रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायत खोवाई पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
पुराने न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 में अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन तथा पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोपों को लेकर भी जांच हुई थी। उस समय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हालिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि खोवाई पुलिस स्टेशन केस संख्या 77/2021 में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसके बाद अदालत ने समन जारी किया है।

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