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डब्ल्यूबीएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में केवल एक सप्ताह बाकी, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का दबाव

डब्ल्यूबीएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में केवल एक सप्ताह बाकी, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का दबाव

24 May 2025

डब्ल्यूबीएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में केवल एक सप्ताह बाकी, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का दबाव

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में अब केवल एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में भर्ती विज्ञापन की तिथि और उसके संभावित ब्यौरे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष तीन अप्रैल को दिए गए आदेश में राज्य के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए गए 25 हजार 753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करते हुए डब्ल्यूबीएसएससी को निर्देश दिया था कि वह 31 मई तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे और 31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ले।

सूचना विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, विज्ञापन का प्रारूप तैयार है और राज्य सचिवालय 'नवान्न' की स्वीकृति मिलते ही उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस संबंध में 31 मई तक विज्ञापन जारी करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि तय समयसीमा चूकने पर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। अधिकारी ने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि विज्ञापन में क्या-क्या बिंदु शामिल होंगे, लेकिन यह जरूर बताया कि इस बार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग कुछ विशेष कदम उठाने जा रहा है।

इसमें लिखित परीक्षा में प्रयुक्त ओएमआर शीट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उम्मीदवारों को उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी रखने की अनुमति देने जैसे प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच — न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी — के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें 25 हजार 753 स्कूल नौकरियों को रद्द कर दिया गया था।

अदालत ने यह भी माना था कि राज्य सरकार और आयोग दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में विफल रहे, जिसके चलते पूरे पैनल को रद्द करना पड़ा। हालांकि, राज्य सरकार और डब्ल्यूबीएसएससी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं। अब सभी की निगाहें 31 मई पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर पाती है या नहीं।
 

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