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बंगाल में एक जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा

योजना के संचालन को लेकर विभाग ने बस परिचालकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं

22 May 2026

बंगाल में एक जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए एक जून-2026 से सभी सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के परिवहन विभाग की ओर से जारी इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को अधिक आसान और सुरक्षित बनाना बताया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में संचालित सभी सरकारी लघु दूरी और लंबी दूरी की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आवेदन करना होगा, जिसके बाद उन्हें क्यूआर कोड, फोटो और लाभार्थी विवरण युक्त स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
सरकार ने बताया है कि स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अथवा उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
अधिसूचना के मुताबिक, महिलाओं को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पहचान पत्र के आधार पर स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की ओर से जारी पहचान पत्र भी मान्य होंगे।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाता, तब तक महिलाएं वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी सेवा पहचान पत्र जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।
योजना के संचालन को लेकर विभाग ने बस परिचालकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत परिचालक पहचान पत्रों का सत्यापन करने के बाद महिला यात्रियों को “शून्य मूल्य टिकट” जारी करेंगे, जिससे यात्रा का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सके।
राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक बचत होगी, उनकी आवाजाही आसान बनेगी और शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरे राज्य में एक जून-2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी।

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