Please wait
वैभव सूर्यवंशी का लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, महज 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए Sudhir wins historic अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रेड रोड में भव्य आयोजन, पीएम मोदी बोले - योग मानव चेतना से जुड़ने का जरिया Sudhir wins historic झारखंड राज्यसभा चुनाव: झामुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय परिमल नथवानी विजयी Sudhir wins historic फलता हिंसा पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश, बोले- कोई कानून हाथ में न ले, हमलावरों की संपत्ति भी होगी जब्त Sudhir wins historic वरिष्ठ तृणमूल नेता और पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार Sudhir wins historic फुटपाथ पर मुड़ी-घुघनी खाते दिखे मंत्री शंकर घोष Sudhir wins historic पारसी फायर टेम्पल से हटेगा अवैध कब्जा Sudhir wins historic ममता बनर्जी को एक और झटका, पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी Sudhir wins historic असम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सीधे आधार नहीं : डॉ. हिमंत बिस्व सरमा Sudhir wins historic असम के जोरहाट में वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पांच जवान बलिदान Sudhir wins historic

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

17 Oct 2023

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को ईडी से पूछा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने पर अब तक बहस शुरू क्यों नहीं हुई। किसी को इस तरह आप जेल में नहीं रख सकते।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हम आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपित बनाने पर विचार कर रहे हैं। पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी पर बड़े सवाल उठाते हुए पूछा था कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा। क्या ये कही सुनी बात नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि सब सबूतों के आधार पर होना चाहिए वरना जिरह में ये केस दो मिनट में गिर जाएगा।
सुनवाई के दौरान 5 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। विजय नायर से सिसोदिया का कोई संबंध नहीं था। नायर पार्टी का कार्यकर्ता था और वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उन्होंने कहा कि सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं।
सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि नीति पारदर्शी होनी चाहिए थी। जबकि शराब नीति के तहत पैसा कमाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, पैसा लेकर छूट मुहैया कराई गई। ईडी ने कहा कि एक तरफ यह लोग पॉलिसी में बदलाव कर रहे थे वही दूसरी तरफ विजय नायर शराब व्यापारियों से मुलाकात कर रहे थे और रिश्वत ले रहे थे। विजय नायर द्वारा सीधे तौर पर रिश्वत की मांग की गई। ईडी ने कहा था कि विजय नायर मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहा था।
सुनवाई के दौरान 4 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा था कि जिस राजनीतिक दल को कथित तौर पर फायदा पहुंचा, उसे आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि मामले में सभी आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उच्च टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिली है। सिंघवी ने कहा था कि मामले में कुल 50 हजार से ज्यादा दस्तावेज और पांच सौ से ज्यादा गवाह हैं। सिसोदिया के पास से एक पैसे की भी मनी लॉन्ड्रिंग का पता नहीं चला है। सरकारी गवाहों के बयान में सिसोदिया का लिंक नहीं मिला है। सिंघवी ने कहा था कि सभी आरोप मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी विजय नायर पर जाकर रुक जाते हैं।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम में दाखिल जवाबी हलफनामे में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ऐसे मामलों में जमानत के लिए निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं करते है। सीबीआई ने सिसोदिया को जमानत नहीं देने का अनुरोध करते हुए कहा है कि पहले ही वह सबूत नष्ट कर चुके हैं और पूछताछ के दौरान भी सहयोग नहीं रहा। साथ ही वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है। उनकी बीमारी का इलाज पिछले 23 साल से चल रहा है। ऐसे में यह भी उनके जमानत का आधार नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि सिसोदिया की पत्नी की वाकई हालात खराब है। उनका 50 फीसदी शरीर विकलांग हो चुका है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।

Ad Image
Comments

No comments to show. Log in to add some!

Other Relevant Stories







Download The Taaza Tv App Now to Stay Updated on the Latest News!


play store download
app store download
app img


Breaking News