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जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगार तीन सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत लिया गया है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है।

15 Feb 2025

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के मददगार तीन सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। बर्खास्त किए गए तीनों कर्मचारी राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इन तीनों के नाम- पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट, शिक्षक मोहम्मद अशरफ भट और वन विभाग के अर्दली निसार अहमद खान हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत लिया गया है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यह कदम सरकार के भीतर उन व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है जिन पर आतंकवादी समूहों से संबंध होने का संदेह है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मामले विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं और जांच पर आधारित थे।

एक अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने आतंकवाद और इसके किसी भी प्रकार के समर्थन के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई है। पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह के आधार पर बर्खास्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले तत्वों को खत्म करने के प्रयास जारी हैं।

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