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हुगली में दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में व्यक्ति को 10 साल की जेल
घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के एक भयावह मामले में चुंचुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को संदीप पाशी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने न केवल अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, बल्कि अपने दो छोटे बच्चों को भी शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और अपनी पत्नी और सास की चाकू से हत्या करने का प्रयास किया।
मोगरा थाना क्षेत्र के बांसबेरिया के गंगा जूट मिल क्षेत्र निवासी संदीप पाशी ने 2018 में ज्योति राजभर से विवाह किया था। हालांकि, नई जिंदगी की शुरुआत जल्द ही ज्योति के लिए दुःस्वप्न में बदल गई। आरोप सामने आए कि संदीप दहेज के लिए ज्योति को नियमित रूप से प्रताड़ित करता था। दंपति के साढ़े तीन और एक साल के दो बेटे हैं, जिन्हें भी प्रताड़ित किया जाता था।
19 मई, 2023 को स्थिति तब और बिगड़ गई, जब हिंसक विस्फोट खूनी संघर्ष में बदल गया। गुस्से में आकर संदीप ने अपने घर में ही ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, उसने अपने ही बच्चों पर हथियार तान दिया, उनकी गर्दन और छाती पर चाकू से वार कर दिया। जब ज्योति की मां अपने पोते-पोतियों को बचाने के लिए दौड़ी, तो संदीप ने उसे भी चाकू मार दिया। चारों पीड़ितों को उनके पड़ोसियों ने गंभीर हालत में चुंचुरा इमामबाड़ा अस्पताल पहुंचाया।
मोगरा पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और संदीप को गिरफ्तार कर लिया। धारा 498 (दहेज उत्पीड़न), 307 (हत्या का प्रयास) और 326 (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। सरकारी वकील अमिया सिंघराई के मुताबिक, सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने दस गवाहों की गवाही की। हुगली जेल में बंद संदीप ने वर्चुअली कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया।