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मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करेंः केंद्र

एक एडवाइजरी में महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड ने कहा कि सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के सेक्शन 3 (1) (डब्ल्यू) (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे समुदाय को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का उपयोग करने से बचें।”

10 May 2025

मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करेंः केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी समाचार चैनलों को अपने कार्यक्रमों में 'सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन' की आवाज का उपयोग करने से बचने के लिए परामर्श जारी किया है। असल में इस सायरन का उपयोग केवल सामुदायिक जागरूकता अभियान के लिए किया जाता है।

एक एडवाइजरी में महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड ने कहा कि सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के सेक्शन 3 (1) (डब्ल्यू) (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध है कि वे समुदाय को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का उपयोग करने से बचें।”

इसमें कहा गया है कि सायरन के नियमित उपयोग से हवाई हमलों के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नियमित बात समझ सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया कि अधिकारी नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अनुसार नागरिक सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में सहायता के लिए तत्पर हैं।

उल्लेखनीय है कि यह परामर्श भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर जारी किया गया है।

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