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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली को अंतरिम जमानत, देश छोड़ने पर रोक

अदालत में न्यायमूर्ति राजा बसु की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि शर्मिष्ठा को 10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकतीं।

05 Jun 2025

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली को अंतरिम जमानत, देश छोड़ने पर रोक

कोलकाता। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद विवादों में घिरीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पानोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कोलकाता के गार्डनरिच थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

अदालत में न्यायमूर्ति राजा बसु की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि शर्मिष्ठा को 10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकतीं। यदि पढ़ाई के सिलसिले में उन्हें पुणे जाना हो तो इसके लिए भी अदालत की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अदालत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

कोलकाता के आनंदपुर की निवासी शर्मिष्ठा ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया और माफी भी मांगी। आरोप है कि उस वीडियो में उन्होंने समुदाय विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाई थी। उनके इस पोस्ट को लेकर गार्डनरिच थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।

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