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आईआईएम कोलकाता : रेप केस में जमानत पर रिहा छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की मिली अनुमति, हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं

लेकिन छात्र की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए उसे क्लास अटेंड करने की छूट दी गई है

28 Jul 2025

आईआईएम कोलकाता : रेप केस में जमानत पर रिहा छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की मिली अनुमति, हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं

कोलकाता। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार और अब जमानत पर रिहा अपने छात्र परमानंद महावीर तोप्पन्नावर (26) को फिर से कक्षाएं अटेंड करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, छात्र को कैंपस हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं दी गई है जब तक कि कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती।
आईआईएम कोलकाता की अकादमिक परिषद की बैठक में काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि आरोपित को बैठने की अनुमति देनी चाहिए। यह बैठक तब बुलाई गई जब आरोपित छात्र ने संस्थान को आवेदन देकर कक्षाओं में वापसी की अनुमति मांगी थी। परिषद ने कानूनी सलाह के आधार पर यह तय किया कि छात्र 28 जुलाई से नियमित कक्षाएं अटेंड कर सकेगा लेकिन वह उस लेक व्यू हॉस्टल में नहीं रह पाएगा जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई थी।
छात्र को लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है लेकिन 12 से 22 जुलाई तक हिरासत में रहने के कारण जो कक्षाएं छूटी हैं, उनके लिए कम्पनसेटरी अटेंडेंस पर बाद में विचार किया जाएगा। छात्र का यह कार्यक्रम दो वर्षो का है और अब उसे शेष आठ महीने की पढ़ाई पूरी करनी है।
इस बैठक में आईआईएम के कार्यवाहक निदेशक सैबाल चट्टोपाध्याय, डीन और अन्य वरिष्ठ फैकल्टी व अधिकारी मौजूद थे।
गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया जब 11 जुलाई को एक महिला ने परमानंद के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। महिला का दावा था कि वह एक काउंसलर है (संस्थान से जुड़ी नहीं) और आरोपी ने उसे काउंसलिंग के बहाने हॉस्टल में बुलाकर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। हालांकि, बाद में जब पुलिस ने जांच में सहयोग के लिए उसे बुलाया तो वह पेश नहीं हुई। वहीं महिला के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाने का दबाव डाला गया था और 11 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं हुआ।
संस्थान ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की जांच लंबित है, इसलिए हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन छात्र की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए उसे क्लास अटेंड करने की छूट दी गई है।
 

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हॉस्टल में रहने की इजाजत नहीं
लेकिन छात्र की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए उसे क्लास अटेंड करने की छूट दी गई है





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