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बंगाल सरकार का दावा - करीब 50 फीसदी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा

पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण शुक्रवार तक केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज किया जाए और रिपोर्ट उसी दिन जमा की जाए। राज्य में कुल 8063 वक्फ एस्टेट के अंतर्गत ये संपत्तियां आती हैं।

03 Dec 2025

बंगाल सरकार का दावा - करीब 50 फीसदी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड ने राज्य की लगभग 82,600 वक्फ संपत्तियों में से करीब 50 फीसदी का विवरण केंद्र सरकार के ‘उमिद’ पोर्टल पर दर्ज कर दिया है। शेष संपत्तियों का पंजीकरण जल्द पूरा किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण शुक्रवार तक केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज किया जाए और रिपोर्ट उसी दिन जमा की जाए। राज्य में कुल 8063 वक्फ एस्टेट के अंतर्गत ये संपत्तियां आती हैं।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश साहिदुल्लाह मुंशी ने बताया कि लगभग 50 फीसदी एस्टेट का विवरण पोर्टल पर दर्ज हो चुका है। यदि समय सीमा पूरी नहीं होती है, तो हम संबंधित मुतवल्लियों के साथ खड़े रहेंगे।

हालांकि अधिकारी ने विकल्पों पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय

ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है। लेकिन उसने एक कानूनी विकल्प दिया है, यदि समय पर पंजीकरण पूरा न हो सके तो राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बोर्ड के अनुसार, यह आवेदन तभी किया जा सकेगा जब केंद्रीय पोर्टल 5 दिसंबर के बाद बंद होगा। उधर, वक्फ मामलों से जुड़े एक राज्य मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए संकेत दिए हैं।

तृणमूल कांग्रेस पहले ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कड़ा विरोध कर चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया था कि यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा।

बोर्ड सूत्रों ने बताया कि वक्फ से संबंधित कई मामले उच्चतम न्यायालय

में लंबित हैं, लेकिन संपत्तियों के पंजीकरण पर रोक का कोई आदेश नहीं है।

हालांकि, अदालत ने अधिनियम की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगा रखी है, लेकिन पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया को फिलहाल कानूनी राहत दी गई है। केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 6 जून से शुरू हुआ था।

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