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पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी मसौदे के अध्ययन के लिए नौ सदस्यीय समिति की अधिसूचित

पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 के मसौदे का अध्ययन करने के लिए गठित नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के शेष आठ सदस्यों के नाम अधिसूचित कर दिए हैं। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

11 Jul 2026

पश्चिम बंगाल सरकार ने यूसीसी मसौदे के अध्ययन के लिए नौ सदस्यीय समिति की अधिसूचित

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 के मसौदे का अध्ययन करने के लिए गठित नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के शेष आठ सदस्यों के नाम अधिसूचित कर दिए हैं। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति मसौदा विधेयक का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर अंतिम विधेयक तैयार किया जाएगा।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार समिति के अन्य सदस्यों में मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय, नई दिल्ली स्थित पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर दुष्यंत नारियाला, राज्य की गृह सचिव संघमित्रा घोष, सेवानिवृत्त मानवशास्त्र की प्रोफेसर रत्ना भट्टाचार्य, गौड़बंग विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोपाल चंद्र मिश्रा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता उस्मान गनी मलिक तथा बंगाल संभाग के पूर्व कार्यकारी निदेशक निर्माल्य भट्टाचार्य शामिल हैं।

राज्य सरकार के अनुसार समिति की सिफारिशों के आधार पर यूसीसी विधेयक का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे अगस्त में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने दो जुलाई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाएं मिलने के बाद अंतिम विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून के दायरे से राज्य की अनुसूचित जनजातियों, मूल निवासी समुदायों, कुर्मी तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडल के अनुरूप रखा गया है, ताकि इन समुदायों की पारंपरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की रक्षा की जा सके।

राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर लागू होता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम इस दिशा में पहल कर चुके हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में यूसीसी लागू करने की आवश्यकता पर कई जनसभाओं में जोर दिया था। लिहाजा, सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है।

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