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कफ सिरप में मिलावट मामले में तमिलनाडु सरकार ने दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को किया निलंबित

उन्होंने बताया कि दोनों वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उन्होंने दो साल तक श्रीसेन फार्मा निर्माण संयंत्र का निरीक्षण क्यों नहीं किया। मामले में संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

09 Oct 2025

कफ सिरप में मिलावट मामले में तमिलनाडु सरकार ने दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को किया निलंबित

चेन्नई। कफ सिरप में मिलावट मामले में दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने गुरुवार काे दी। उन्हाेंने कहा कि मामले में संबंधित दवा कंपनी को स्थायी रूप से बंद करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि दोनों वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उन्होंने दो साल तक श्रीसेन फार्मा निर्माण संयंत्र का निरीक्षण क्यों नहीं किया। मामले में संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

सुब्रमण्यम ने कहा कि कफ सिरप (कोल्ड्रिफ) में मिलावट की पुष्टि सबसे पहले तमिलनाडु ने की थी। हमने तुरंत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही मध्य प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी को कफ सिरप के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सूचित किया था। श्रीसेन फार्मा कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन की आज हुई गिरफ्तारी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया।

सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि "मिलावट" के बाद राज्य ने कोल्ड्रिफ की खरीद बंद कर दी और बाजार में इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा, हमारी त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी आपदा टल गई।

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